राजस्थान में SIR-2026 अभियान सफल, मतदाता सूची अपडेट की प्रक्रिया पूरी
राजस्थान में SIR-2026 अभियान पूरा, सभी जिलों में मतदाता सूचियों का अपडेट, पात्र मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित, ड्राफ्ट और ASD सूचियां सार्वजनिक की गईं।
राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस अभियान के तहत राज्य के सभी जिलों में मतदाता सूचियों का व्यापक अपडेट किया गया और पात्र मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रक्रिया को पारदर्शिता और व्यापक भागीदारी के साथ पूरा किया गया।
अभियान के तहत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूचियों की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही एक हार्ड कॉपी भी संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) के स्तर पर निःशुल्क दी गई है। मतदाता सूची को जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) और मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है, ताकि आम नागरिक भी इसे आसानी से देख सकें।
इस विशाल अभियान में राज्य के सभी 41 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अलावा 199 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO), 1651 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO), 61,138 बूथ लेवल अधिकारी (BLO) और लाखों वॉलंटियर्स की सक्रिय भागीदारी रही। राजनीतिक दलों की ओर से भी बड़े स्तर पर सहयोग मिला, जिसमें उनके जिला अध्यक्षों के साथ 1,08,252 बूथ लेवल एजेंट (BLA) शामिल रहे।
मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से छूटे नहीं और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। इसी क्रम में ASD (Absent, Shifted, Dead) मतदाताओं की बूथ-स्तरीय सूचियां भी राजनीतिक दलों के साथ साझा की गईं। साथ ही ड्राफ्ट मतदाता सूची और उसमें शामिल न किए गए नामों की सूची भी सार्वजनिक की गई।
निर्वाचन आयोग के सिद्धांत “कोई भी पात्र मतदाता छूटने न पाए” को ध्यान में रखते हुए पूरे अभियान को संचालित किया गया। विशेष रूप से अंता विधानसभा क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 12 मार्च 2026 को किया जाएगा।
अगर किसी मतदाता को सूची में अपनी प्रविष्टि को लेकर आपत्ति है, तो वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 और निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के तहत अपील कर सकता है। पहली अपील जिला मजिस्ट्रेट के पास अंतिम प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर की जा सकती है। वहीं, जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से असंतुष्ट होने पर दूसरी अपील 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के पास की जा सकती है।

