राजस्थान में जनगणना का काम रोकने पर 1000 रुपये जुर्माना या 3 साल तक की जेल, सरकार ने दी सख्त चेतावनी

राजस्थान सरकार ने आगामी जनगणना-2025 के लिए पूरी तरह सख्ती बरतने का फैसला किया है। राज्य सरकार की नई अधिसूचना के अनुसार, जो व्यक्ति जनगणना कार्य में सहयोग करने से मना करेगा या इसमें किसी भी तरह की बाधा डालेगा।

राजस्थान में जनगणना का काम रोकने पर 1000 रुपये जुर्माना या 3 साल तक की जेल, सरकार ने दी सख्त चेतावनी

जयपुर। राजस्थान सरकार ने आगामी जनगणना-2025 के लिए पूरी तरह सख्ती बरतने का फैसला किया है। राज्य सरकार की नई अधिसूचना के अनुसार, जो व्यक्ति जनगणना कार्य में सहयोग करने से मना करेगा या इसमें किसी भी तरह की बाधा डालेगा, उसे 1,000 रुपये तक का जुर्माना और अधिकतम 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है।

सरकार ने प्रदेश के सभी स्तरों पर जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। इसके तहत:

संभागीय आयुक्त → संभागीय जनगणना अधिकारी

जिला कलेक्टर → प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर → जिला जनगणना अधिकारी

नगर निगम आयुक्त → निगम क्षेत्र के लिए प्रमुख जनगणना अधिकारी

उपखंड अधिकारी → उपखंड जनगणना अधिकारी

तहसीलदार → चार्ज जनगणना अधिकारी

नायब तहसीलदार → अतिरिक्त चार्ज जनगणना अधिकारी

इन अधिकारियों को जरूरत पड़ने पर अपने स्तर पर अतिरिक्त जनगणना अधिकारी नियुक्त करने का भी अधिकार दिया गया है।

गौरतलब है कि यह भारत की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी, जो मूल रूप से 2021 में होनी थी लेकिन कोरोना महामारी के कारण टल गई थी। अब यह जनगणना दो चरणों में पूरी होगी। पहला चरण जून 2025 से शुरू हो चुका है, जिसमें घर-घर सूचीकरण और हाउस लिस्टिंग का काम होगा। दूसरा चरण 2026 में जनसंख्या गणना का होगा और मार्च 2027 तक अंतिम आंकड़े जारी किए जाएंगे। इस बार पूरी जनगणना डिजिटल तरीके से होगी और जाति गणना के साथ-सामाजिक-आर्थिक आंकड़े भी एकत्र किए जाएंगे।

राज्य सरकार ने सभी नागरिकों से अपील की है कि जनगणना कर्मियों का पूर्ण सहयोग करें, वरना कानूनी कार्रवाई से कोई बच नहीं सकेगा।