दिल्ली में आज लक्ष्मी योजना का आगाज, 4 हजार महिलाओं को मिलेंगे लाभ पत्र; 1 सितंबर से खाते में आएंगे ₹2500
दिल्ली में 26 अगस्त से लक्ष्मी योजना की शुरुआत होगी। पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता मिलेगी। पहली किस्त 1 सितंबर 2026 से बैंक खाते में भेजी जाएगी।
दिल्ली की महिलाओं के लिए बुधवार, 26 अगस्त को लक्ष्मी योजना की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में पात्र लाभार्थियों को योजना के स्वीकृति पत्र वितरित करेंगी। करीब 4,000 महिलाओं को शुरुआती चरण में ये पत्र दिए जाएंगे।
हालांकि, ₹2,500 की पहली राशि आज सीधे बैंक खाते में जमा नहीं होगी। सरकार के मुताबिक, पात्र लाभार्थियों को मासिक आर्थिक सहायता की पहली किस्त **1 सितंबर 2026 से** उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।
हर महीने मिलेंगे ₹2,500
दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना और उन्हें अपने रोजमर्रा के खर्चों में वित्तीय सहारा उपलब्ध कराना है।
योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू हुई थी। कुछ ही दिनों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया। सरकार के अनुसार, आवेदन प्राप्त होने के बाद जिला स्तर पर उनकी जांच और सत्यापन किया जा रहा है, ताकि केवल पात्र महिलाओं को ही योजना का लाभ मिल सके।
पात्र महिलाओं को पहले मिलेगा लाभ पत्र
सरकार ने लाभ वितरण की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। 26 अगस्त से पात्र महिलाओं को आधिकारिक लाभ पत्र दिए जाएंगे। इसके बाद सत्यापन पूरा होने के आधार पर सहायता राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को आवेदनों की जांच जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिलने में अनावश्यक देरी न हो।
कैसे मिलेगी ₹2,500 की राशि?
सरकार ने लाभार्थियों को राशि प्राप्त करने के लिए विकल्प भी दिए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, लाभार्थी ₹1,000 डिजिटल करेंसी के माध्यम से और ₹1,500 फिक्स्ड या रिकरिंग डिपॉजिट में लेने का विकल्प चुन सकती हैं। इसके अलावा पूरी ₹2,500 की राशि जमा योजना में रखने का विकल्प भी उपलब्ध है।
किन महिलाओं को मिलेगा लाभ?
लक्ष्मी योजना के तहत दिल्ली की पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के लिए आयु और पारिवारिक आय समेत निर्धारित पात्रता शर्तें लागू हैं। उपलब्ध योजना दिशानिर्देशों के अनुसार 21 से 60 वर्ष की महिलाओं और निर्धारित आय सीमा वाले परिवारों को पात्रता के
दायरे में रखा गया है।

