कानपुर Lamborghini हादसा: आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार, 4 दिनों के बाद पुलिस ने किया ट्रैप
कानपुर के VIP रोड स्थित Rev-3 मॉल के पास 8 फरवरी को हुई ₹10–12 करोड़ की Lamborghini दुर्घटना मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को 4 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर स्पीड लिमिट से अधिक तेज गाड़ी चलाने और लापरवाही से कई लोगों को घायल करने के आरोप हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तारी की कार्रवाई की। मामले में आगे की विधिक प्रक्रिया जारी है और अदालत में सुनवाई के बाद अगला कदम तय होगा।
कानपुर : कानपूर में Rev-3 मॉल के पास हुए Lamborghini क्रैश मामले में 4 दिनों के बाद पुलिस ने तंबाकू व्यापारी के बेटे और घटना के मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। उसपर गाड़ी को स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज चलाने के आरोप लगे है, जिसकी वजह से कानपूर की सड़को पर एक बड़ा हादसा हुआ जिसमे कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए है।
8 फरवरी को कानपुर के VIP रोड (Rev-3 मॉल के नजदीक) पर एक ₹10–12 करोड़ की Lamborghini अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े वाहनों, ऑटो-रिक्शा और राहगीरों से टकरा गई थी। हादसे में कई लोग घायल हुए थे और मौके पर हड़कम्प मच गया था। उस समय पुलिस ने तुरंत कार जब्त कर ली थी और जांच शुरू कर दी थी।

पुलिस ने 4 दिनों की लगातार तलाश और जांच के बाद शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। वह तंबाकू व्यापारी के बेटे हैं और उस Lamborghini को गति देने और दुर्घटना के समय ड्राइव करने का मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और तकनीकी सबूतों के आधार पर मिस्रा को गिरफ्तार किया गया है।
गिरफ्तारी के बाद शिवम मिश्रा को थाना गिरफ्तार कर लिया गया है, और पुलिस अब आगे की विधिक प्रक्रिया और आपराधिक मुकदमे को आगे बढ़ा रही है। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि क्या हादसे के समय कार किसी और व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही थी या कोई अन्य शख़्स भी शामिल था या नहीं। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण से मजबूत सबूत मिले हैं जिससे गिरफ्तारी संभव हो पाई।
पुलिस का कहना :
आरोपी पर तेज़ रफ्तार, सड़कों पर लापरवाही और लोगों को नुकसान पहुँचाने के आरोप लगाए गए हैं।
पुलिस ने FIR में नामजद आरोपी बनाया है और आगे की कार्रवाई जारी है।
अदालत में जमानत याचिका और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर अगली सुनवाई होगी।

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