विधायक मुकेश भाकर और मनीष यादव की सज़ा रद्द
Rajasthan में 2014 के RU विरोध प्रदर्शन मामले में Mukesh Bhakar और Manish Yadav समेत 9 लोगों को ADJ कोर्ट ने दोषमुक्त किया। निचली अदालत की सजा रद्द।
12 साल पहले छात्र जीवन में आरयू के बाहर रास्ता रोककर उपद्रव करने के आरोप में शहर की एडीजे-9 कोर्ट ने लाडनूं एमएलए मुकेश भाकर व शाहपुरा एमएलए मनीष यादव सहित 9 लोगों को मिली सजा रद्द करते हुए दोषमुक्त कर दिया। मामले में एसीजेएम कोर्ट ने 17 जून को इन्हें 1-1 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाते - हुए अलग-अलग 3200 रुपए का जुर्माना लगाया था। हालांकि - अपील पेश करने के लिए समय देते हुए दोनों एमएलए सहित द्रोण यादव, भानू प्रताप सिंह, अभिषेक चौधरी, राजेश मीणा, रवि किराड, वसीम खान, और विद्याधर मील को जमानत पर रिहा कर दिया था। एसीजेएम कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए एडीजे कोर्ट में कहा कि निचली कोर्ट ने पत्रावली पर मौजूद तथ्यों के बाहर जाकर उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। मामला पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। गौरतलब है कि 13 अगस्त, 2014 को एसआई ओमप्रकाश ने गांधीनगर पुलिस थाने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा कि कुलपति की सूचना पर वह यूनिवर्सिटी गया था। वहां राजेश मीणा और द्रोण यादव सहित अन्य ज्ञापन देने आए थे। इस दौरान एनएसयूआई के 200 छात्र नारेबाजी कर सीसेट का विरोध कर रहे थे। इन्होंने अचानक दौड़कर जेएलएन मार्ग जाम कर दिया था।
Saloni Kushwaha 
