पंचायत-निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट का राज्य निर्वाचन-आयुक्त को अवमानना नोटिस

Rajasthan में पंचायत-निकाय चुनाव में देरी पर Rajasthan High Court सख्त। State Election Commission Rajasthan और आयुक्त राजेश्वर सिंह को अवमानना नोटिस, 4 हफ्ते में जवाब तलब।

राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों में देरी ने हाईकोर्ट की नाराज़गी बढ़ा दी। खासकर राज्य चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने सीधे सवाल किया कि मतदाता सूचियों के संशोधन का कार्यक्रम निर्धारित समय सीमा से बाहर कैसे जारी हुआ। आयोग को 4 सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। याचिकाकर्ता के वकील पुनीत सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि सरकार और आयोग जानबूझकर चुनाव टाल रहे हैं, जो हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना है।

चुनाव आयोग ने फाइनल मतदाता सूची 22 अप्रैल तक जारी करने का कार्यक्रम बनाया है, जिससे 15 अप्रैल की कोर्ट की समय सीमा में चुनाव करना असंभव दिख रहा है।

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि वे चुनाव आगे बढ़ाने के लिए आवेदन करेंगे। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल सवाल है कि कार्यक्रम समय से बाहर क्यों जारी हुआ। 14 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट ने 439 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने और 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे।