वरुण धवन और मुम्बई मेट्रो मामले में अफवाहें मिटाईं; टीम ने स्पष्ट कहा — ‘कोई जुर्माना नहीं लगाया गया’

बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन पर मुंबई मेट्रो नियम उल्लंघन को लेकर वायरल हुई जुर्माने की खबरें गलत साबित हुई हैं। अभिनेता की टीम ने आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि मुंबई मेट्रो की ओर से किसी भी तरह का जुर्माना या कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर फैली अफवाहों पर अब विराम लग गया है।

वरुण धवन और मुम्बई मेट्रो मामले में अफवाहें मिटाईं; टीम ने स्पष्ट कहा — ‘कोई जुर्माना नहीं लगाया गया’

मुंबई : बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन को लेकर सोशल मीडिया पर जो मेट्रो नियम उल्लंघन और जुर्माने (metro fine) की खबरें viral हुई थीं, वे गलत साबित हुई हैं। एक आधिकारिक बयान जारी कर वरुण धवन की टीम ने स्पष्ट किया है कि मुंबई मेट्रो (Mumbai Metro) ने उन पर कोई भी जुर्माना, पेनल्टी या कानूनी कार्रवाई नहीं की है।

 वायरल मेट्रो वीडियो क्या था?

कुछ दिनों पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर घूमा जिसमें वरुण धवन मुम्बई मेट्रो के कोच के अंदर grab handles (सुरक्षा पकड़) पकड़कर pull-ups करते हुए दिखे। यह वीडियो उनके फिल्म “Border 2” के प्रमोशन के दौरान लिया गया बताया गया था। वीडियो के कुछ हिस्सों को लेकर यह अफवाह फैली कि उन्होंने मेट्रो नियम तोड़े हैं और इसलिए उन पर जुर्माना लगाया गया।

 टीम ने जारी किया सफाई बयान

वरुण धवन की टीम ने बयान में कहा:

“हम हालिया रिपोर्टों को स्पष्ट करना चाहते हैं। वरुण धवन पर किसी भी प्रकार का जुर्माना या पेनल्टी नहीं लगाया गया है. पहले जारी की गई कुछ रिपोर्टें और अधिकारी पोस्ट अब हटाई जा चुकी हैं। वरुण शहर के नियमों और मेट्रो विभाग के प्रयासों का सम्मान करते हैं, और इस मामले में अब कोई पेंडिंग इश्यू नहीं है।”

टीम ने मीडिया को सही खबर साझा करने के लिए धन्यवाद भी दिया और बताया कि यह पूरा विवाद गलतफहमी पर आधारित था और अब समाप्त हो चुका है।

 मेट्रो विभाग की प्रतिक्रिया

Maha Mumbai Metro Operation Corporation Ltd ने पहले सुरक्षा संदेश के साथ यह वीडियो साझा किया था और चेतावनी दी थी कि grab handles/passenger support rods का उपयोग शौक के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मेट्रो में ऐसी हरकतें सुरक्षित नहीं हैं और नियमों के अनुसार दंडनीय हो सकती हैं। हालांकि, बाद में यह पोस्ट हटा दी गई।