Jhunjhunu News: तीन मेडिकल स्टोर्स के ड्रग लाइसेंस रद्द, दवाओं के बिल और रिकॉर्ड नहीं मिलने पर कार्रवाई

झुंझुनूं में नियमों की अनदेखी पर तीन मेडिकल स्टोर्स के औषधि विक्रय लाइसेंस निरस्त किए गए। निरीक्षण में दवाओं के बिल और खरीद संबंधी रिकॉर्ड नहीं मिले।

Jhunjhunu News: तीन मेडिकल स्टोर्स के ड्रग लाइसेंस रद्द, दवाओं के बिल और रिकॉर्ड नहीं मिलने पर कार्रवाई

झुंझुनूं जिले में मेडिकल स्टोर्स के निरीक्षण के दौरान दवाओं के क्रय-विक्रय और भंडारण से जुड़े नियमों में अनियमितताएं मिलीं। विभाग ने तीन मेडिकल स्टोर्स के औषधि विक्रय लाइसेंस निरस्त कर दिए।

तीन मेडिकल स्टोर्स पर हुई कार्रवाई

झुंझुनूं जिले में दवाओं के क्रय-विक्रय और रिकॉर्ड संधारण में नियमों की अनदेखी सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन ने कार्रवाई की है।

विभाग की ओर से अनियमितताएं पाए जाने पर तीन मेडिकल स्टोर्स के औषधि विक्रय लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। इनमें श्री श्याम मेडिकल स्टोर, सिंघाना, गुंजन मेडिकल स्टोर, उदयपुरवाटी और बालाजी मेडिकल स्टोर, उदयपुरवाटी शामिल हैं।

दवाओं के बिल और जरूरी दस्तावेज नहीं मिले

निरीक्षण के दौरान कुछ मेडिकल स्टोर्स पर दवाओं की खरीद और बिक्री से संबंधित जरूरी दस्तावेज और बिल उपलब्ध नहीं पाए गए। कुछ दवाओं की खरीद के वैध दस्तावेज भी संचालक प्रस्तुत नहीं कर सके।

नियमों के अनुसार मेडिकल स्टोर्स को दवाओं की खरीद और बिक्री का उचित रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। विशेष श्रेणी की दवाओं के मामले में रिकॉर्ड और चिकित्सकीय पर्चे से जुड़े नियमों का पालन भी अनिवार्य है।

NDPS श्रेणी की दवाओं के रिकॉर्ड में भी मिली अनियमितता

जांच के दौरान NDPS श्रेणी में आने वाली कुछ दवाओं के क्रय-विक्रय से जुड़े रिकॉर्ड में भी अनियमितताएं सामने आईं। ऐसी दवाओं को बिना वैध चिकित्सकीय प्रिस्क्रिप्शन के बेचा नहीं जा सकता।

निरीक्षण के दौरान मिली कुछ दवाओं के संबंध में मेडिकल स्टोर संचालक उनके वैध खरीद दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इन मामलों में पुलिस स्तर पर भी कार्रवाई की जानकारी सामने आई है।

श्री श्याम मेडिकल स्टोर में नहीं मिले खरीद संबंधी बिल

सिंघाना स्थित श्री श्याम मेडिकल स्टोर के निरीक्षण के दौरान दवाओं की खरीद और बिक्री से जुड़े जरूरी दस्तावेज और बिल प्रस्तुत नहीं किए गए।

निरीक्षण टीम को कुछ ऐसी दवाएं भी मिलीं, जिनकी खरीद से संबंधित बिल उपलब्ध नहीं कराया गया। NDPS श्रेणी की दवाओं के रिकॉर्ड को लेकर भी नियमों का पालन नहीं मिलने की बात सामने आई।

विभाग ने लाइसेंस किए निरस्त

अनियमितताओं के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन ने तीनों मेडिकल स्टोर्स के औषधि विक्रय लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की है।

विभाग की इस कार्रवाई का उद्देश्य मेडिकल स्टोर्स पर दवाओं की खरीद-बिक्री, रिकॉर्ड और भंडारण से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।