बाड़मेर निकाय चुनाव रिजल्ट: 4 राउंड में खुलेगा 55 वार्डों का फैसला, 14 टेबलों पर होगी काउंटिंग; जीत के बाद जुलूस पर रोक

बाड़मेर नगर परिषद के 55 वार्डों की मतगणना पीजी कॉलेज में 14 टेबलों पर चार राउंड में होगी, जबकि चौहटन के 20 वार्डों की काउंटिंग 5 टेबलों पर चार राउंड में पूरी होगी। चुनाव परिणाम के बाद विजय जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा।

बाड़मेर निकाय चुनाव रिजल्ट: 4 राउंड में खुलेगा 55 वार्डों का फैसला, 14 टेबलों पर होगी काउंटिंग; जीत के बाद जुलूस पर रोक

बाड़मेर नगर परिषद चुनाव की मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नगर परिषद के 55 वार्डों का चुनावी फैसला चार राउंड में सामने आएगा। मतगणना के लिए पीजी कॉलेज में 14 टेबलें लगाई गई हैं, जहां राउंडवार वोटों की गिनती की जाएगी। वहीं चौहटन नगर निकाय के 20 वार्डों की काउंटिंग भी चार राउंड में पूरी होगी।

चार राउंड में सामने आएगा 55 वार्डों का रिजल्ट

बाड़मेर नगर परिषद के 55 वार्डों को चार राउंड में बांटकर मतगणना कराई जाएगी। पहले राउंड में वार्ड 1 से 14 तक के वोट गिने जाएंगे। दूसरे राउंड में वार्ड 15 से 30, तीसरे राउंड में वार्ड 31 से 45 और चौथे राउंड में वार्ड 46 से 55 तक की मतगणना होगी।

प्रत्येक राउंड के लिए 14 टेबलें निर्धारित की गई हैं। जैसे-जैसे राउंड आगे बढ़ेंगे, अलग-अलग वार्डों में प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट होती जाएगी और अंत में नगर परिषद के सभी 55 वार्डों का चुनावी परिणाम सामने आ जाएगा।

चौहटन में 5 टेबल पर होगी काउंटिंग

चौहटन नगर निकाय के 20 वार्डों के लिए भी मतगणना की विशेष व्यवस्था की गई है। यहां 5 टेबलों पर चार राउंड में वोटों की गिनती होगी।

पहले राउंड में वार्ड 1 से 5, दूसरे राउंड में 6 से 10, तीसरे राउंड में 11 से 15 और चौथे राउंड में 16 से 20 तक के वार्डों की मतगणना की जाएगी। चारों राउंड पूरे होने के बाद चौहटन के सभी 20 वार्डों के परिणाम स्पष्ट हो जाएंगे।

नतीजे आएंगे, लेकिन विजय जुलूस नहीं निकलेगा

चुनाव परिणाम के बाद जीत का जश्न मनाने वाले प्रत्याशियों और समर्थकों के लिए प्रशासन ने पहले ही नियम तय कर दिए हैं। बाड़मेर जिले के संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत चुनाव परिणाम के बाद निर्वाचित सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष भी विजय जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था लागू की है।

धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश

रिटर्निंग अधिकारी वीरमाराम के अनुसार चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं।

प्रशासन ने प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों और उनके समर्थकों से मतगणना के दौरान अनुशासन बनाए रखने और जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

अब किसके सिर सजेगा जीत का ताज?

मतदान के बाद अब बाड़मेर और चौहटन में प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। चार राउंड की काउंटिंग के साथ धीरे-धीरे चुनावी तस्वीर सामने आएगी। बाड़मेर के 55 और चौहटन के 20 वार्डों में जनता ने किसे चुना है, इसका फैसला मतगणना पूरी होने के साथ स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि जीत के बाद सड़कों पर विजय जुलूस निकालकर जश्न मनाने की अनुमति नहीं होगी।