राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 की जीरो कटऑफ मेरिट लिस्ट रद्द
Rajasthan High Court ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 में जीरो कटऑफ वाली मेरिट सूची रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी सरकारी भर्ती में न्यूनतम योग्यता अंक तय करना जरूरी है और बिना बेसिक स्टैंडर्ड के चयन संवैधानिक नहीं माना जा सकता।
Rajasthan High Court ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 में अलग-अलग कैटेगरी की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। जस्टिस Anand Sharma की अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया।
कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि किसी भी सरकारी भर्ती में न्यूनतम अंक तय करना जरूरी है। बिना न्यूनतम योग्यता अंक के भर्ती प्रक्रिया को संवैधानिक नहीं माना जा सकता।
कोर्ट ने क्या कहा?
अदालत ने कहा:
सरकारी सेवा में “बेसिक स्टैंडर्ड” होना जरूरी है
चाहे पद चतुर्थ श्रेणी का ही क्यों न हो
केवल पद खाली होने के आधार पर चयन नहीं किया जा सकता
कोर्ट ने Rajasthan Staff Selection Board को न्यूनतम अंक तय करने और उसके बाद नई मेरिट सूची जारी करने की छूट दी है।
क्या था पूरा मामला?
याचिकाकर्ता विनोद कुमार ने एक्स-सर्विसमैन (OBC) कैटेगरी से आवेदन किया था। परीक्षा में उनके अंक माइनस में आए थे।
याचिका में तर्क दिया गया कि:
कई कैटेगरी में कटऑफ लगभग शून्य (0.0033) रही
जब जीरो अंक वालों का चयन किया जा सकता है
तो माइनस अंक वालों को बाहर रखना गलत है
याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने अदालत में कहा कि जीरो और माइनस अंक वाले अभ्यर्थियों की क्षमता में कोई खास अंतर नहीं माना जा सकता।
बोर्ड और सरकार की दलील
सुनवाई के दौरान कार्मिक विभाग और चयन बोर्ड ने कहा कि:
सेवा नियमों में न्यूनतम अंक का कोई प्रावधान नहीं है
इसलिए जीरो अंक वालों का चयन संभव था
लेकिन माइनस अंक वाले अत्यंत कमजोर श्रेणी में आते हैं
हालांकि हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया।
अब आगे क्या होगा?
कोर्ट के आदेश के बाद:
जीरो कटऑफ वाली मेरिट सूची रद्द मानी जाएगी
चयन बोर्ड को न्यूनतम योग्यता अंक तय करने होंगे
इसके बाद संबंधित कैटेगरी की नई मेरिट सूची जारी की जाएगी
Saloni Kushwaha 
