Rajasthan Nikay Chunav: 9 और 11 सितंबर की वोटिंग से पहले लगेगा शराबबंदी का पहरा, जानें कब तक बंद रहेंगी दुकानें

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026 के दौरान शराब बिक्री पर रोक रहेगी। जानें 7 से 11 सितंबर और 14 सितंबर को ड्राई डे का पूरा शेड्यूल।

Rajasthan Nikay Chunav: 9 और 11 सितंबर की वोटिंग से पहले लगेगा शराबबंदी का पहरा, जानें कब तक बंद रहेंगी दुकानें

राजस्थान में नगर निकाय चुनाव 2026 के मतदान को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव के दौरान प्रदेश के संबंधित इलाकों में शराब की बिक्री पर अस्थायी रोक रहेगी। वित्त (आबकारी) विभाग ने मतदान और मतगणना को देखते हुए ड्राई डे की अवधि तय कर दी है। ऐसे में शराब की दुकानें, बार और अन्य अधिकृत शराब बिक्री केंद्र निर्धारित समय के दौरान बंद रहेंगे।

प्रदेश के 309 नगर निकायों में चुनाव दो चरणों में कराए जा रहे हैं। पहले चरण में 9 सितंबर को मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण के लिए 11 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा 14 सितंबर को मतगणना होगी। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार मतदान से पहले 48 घंटे तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

 7 सितंबर की शाम से शुरू होगी पाबंदी

पहले चरण के मतदान के लिए 9 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। इसे देखते हुए संबंधित चुनावी क्षेत्रों में 7 सितंबर की शाम 6 बजे से शराब की बिक्री पर रोक लागू हो जाएगी।

यह प्रतिबंध 9 सितंबर की शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। यानी मतदान से पहले के 48 घंटे और मतदान के दिन निर्धारित अवधि तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी।

पहले चरण के बाद भी तुरंत नहीं खुलेगी बिक्री

पहले चरण के ड्राई डे की अवधि समाप्त होने के साथ ही दूसरे चरण का ड्राई डे शुरू हो जाएगा। दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर को होना है, इसलिए इसके लिए 9 सितंबर की शाम 6 बजे से दोबारा 48 घंटे की पाबंदी लागू होगी।

दूसरे चरण के लिए शराब बिक्री पर यह रोक 11 सितंबर की शाम 6 बजे तक रहेगी। इस तरह दोनों चरणों के मतदान के कारण 7 सितंबर की शाम से 11 सितंबर की शाम तक चुनावी प्रक्रिया से जुड़े संबंधित क्षेत्रों में शराब बिक्री पर लगातार प्रतिबंध की स्थिति रहेगी।

14 सितंबर को मतगणना के दिन भी ड्राई डे

नगर निकाय चुनाव में केवल मतदान के दौरान ही नहीं, बल्कि मतगणना के दिन भी शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। 14 सितंबर को होने वाली मतगणना के दौरान भी ड्राई डे लागू किया जाएगा।

मतदान और मतगणना को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर अन्य व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। आबकारी विभाग के आदेश के तहत तय समयावधि में शराब की बिक्री नहीं की जा सकेगी।

एक नजर में ड्राई डे का पूरा शेड्यूल

* 7 सितंबर, शाम 6 बजे से 9 सितंबर, शाम 6 बजे तक: पहले चरण के मतदान को लेकर शराब बिक्री पर रोक

* 9 सितंबर, शाम 6 बजे से 11 सितंबर, शाम 6 बजे तक: दूसरे चरण के मतदान के लिए ड्राई डे

* 14 सितंबर: मतगणना के दिन भी शराब बिक्री पर प्रतिबंध

 309 नगर निकायों में दो चरणों में चुनाव

राजस्थान के 309 नगर निकायों में चुनाव दो चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। 9 सितंबर को पहले चरण का मतदान होगा, जबकि 11 सितंबर को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। दोनों चरणों के बाद 14 सितंबर को मतगणना की जाएगी।

चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए ड्राई डे की व्यवस्था लागू की गई है। निर्धारित अवधि में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी और आबकारी विभाग के आदेश का पालन करना संबंधित लाइसेंसधारकों के लिए अनिवार्य होगा।