LPG Crisis Rajasthan: राजस्थान में अब नहीं रुकेंगी शादियां, सरकार ने कॉमर्शियल सिलेंडर को लेकर बनाई नई नीति
LPG Crisis Rajasthan:राजस्थान सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए राहत दी है। कमर्शियल एलपीजी गैस आपूर्ति को लेकर सरकार ने नई पॉलिसी लागू कर दी है।
LPG Crisis Rajasthan: मिडिल ईस्ट की जंग ने पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट ला दिया है। भारत में भी LPG गैस को लेकर सरकार ने सख्त नियम बनाए हैं। जिस कारण से आम लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ रही है। इसी बीच राजस्थान सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए राहत दी है। कमर्शियल एलपीजी गैस आपूर्ति को लेकर सरकार ने नई पॉलिसी लागू कर दी है। जिसके तहत गैस वितरण के लिए 4 अलग अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। बिना पंजीकरण किसी भी उपभोक्ता को कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं दिया जाएगा।
इन्हें मिलेगा 100 फीसदी सिलेंडर
- सभी सरकारी और निजी अस्पताल
- स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, शोध संस्थान और उनके हॉस्टल
- सरकारी कार्यालयों की कैंटीन पुलिस और सैन्य मेस
- मिडडे मील योजना के साथ - साथ पंजीकृत धर्मार्थ संस्थान।
प्रवासी shmilo को मिलेंगे 2 सिलेंडर
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की नई गाइडलाइन के चलते होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और सड़क किनारे खाने की दुकानें, डेयरी को 60 फीसदी सिलेंडर दिया जाएगा। वहीं, मंदिर, मैरिज गार्डन, पैलेस कैटरिंग, धार्मिक उत्सव और अन्य छोटे व्यावसायिक उपभोक्ता को 50% तथा थोक और पैक्ड सप्लाई वाले उद्योग में 40% LPG सप्लाई की जाएगी। प्रवासी श्रमिकों को एक बार में अधिकतम 2 सिलेंडर मिल जाकेंगे।
किस आधार पर मिलेंगे LPG सिलेंडर
अगर बात करें वितरण के आधार की तो अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के औसत खपत के आधार पर ही वितरण किया जाएगा। यानी जितनी खपत इन 11 महीने में हुई हैं उसी को आधार बनाकर प्रतिशत निकाला जाएगा। इस संबंध में अधिकारियों का कहना है कि सभी उपभोक्ताओं को नियमों के अनुसार पंजीकरण कराना होगा और जहां पीएनजी सुविधा उपलब्ध है, वहां उसी को बढ़ावा दिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी।
Saloni Kushwaha 
