RPSC भर्ती 2025 में बड़ा बदलाव! संगीत वाद्य के चार पद हुए रद्द, जानें अब किन विषयों में होगी नियुक्ति
RPSC ने सहायक आचार्य भर्ती 2025 में संगीत वाद्य विषय के चारों पद प्रशासनिक कारणों से वापस ले लिए हैं। जानें किन विषयों में कितने पदों पर भर्ती जारी रहेगी।
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने कॉलेज शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य भर्ती-2025 को लेकर अहम फैसला लिया है। आयोग ने संगीत वाद्य विषय के चारों पद प्रशासनिक कारणों से प्रत्याहारित कर दिए हैं। यानी अब इन पदों पर इस भर्ती के तहत नियुक्ति नहीं होगी। हालांकि, अन्य विषयों के लिए भर्ती प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी।
574 पदों के लिए मांगे गए थे आवेदन
आयोग के सचिव आशुतोष गुप्ता के अनुसार, सहायक आचार्य भर्ती-2025 के तहत कुल 574 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आवेदन प्रक्रिया 20 सितंबर से 19 अक्टूबर तक चली थी। भर्ती में संगीत वाद्य विषय के चार पद भी शामिल थे, जिन्हें अब प्रशासनिक कारणों से वापस ले लिया गया है।
अभ्यर्थियों से वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) के माध्यम से आवेदन मांगे गए थे। आयोग ने इस भर्ती के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया था।
हिंदी, राजनीति विज्ञान और भूगोल समेत इन विषयों में भर्ती
आयोग की ओर से जारी विषयवार पदों के विवरण के अनुसार, हिंदी में 58, अंग्रेजी में 21, संस्कृत में 26, उर्दू में 8 और फारसी में एक पद निर्धारित था। विज्ञान विषयों में बॉटनी के 42, केमिस्ट्री के 55, गणित के 24, फिजिक्स के 11 और जूलॉजी के 38 पद शामिल हैं।
वहीं, एबीएसटी के 17, ईएएफएम के 8, अर्थशास्त्र के 23, सांख्यिकी का एक, व्यवसाय प्रशासन के 10 और भूगोल के 60 पद निर्धारित किए गए थे।
राजनीति विज्ञान के 52 और इतिहास के 31 पद
अन्य विषयों में विधि के 10, इतिहास के 31, गृह विज्ञान के 12, समाजशास्त्र के 24, दर्शनशास्त्र के 7, राजनीति विज्ञान के 52, लोक प्रशासन के 6 और मनोविज्ञान के 7 पद शामिल हैं।
इसके अलावा जेपीईएम का एक, ड्राइंग एंड पेंटिंग के 8, टीडी एंड पी के 2, संगीत कंठ के 6 और नृत्य का एक पद निर्धारित है।
बाकी पदों पर जारी रहेगी चयन प्रक्रिया
आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक कारणों से केवल संगीत वाद्य विषय के चार पद वापस लिए गए हैं। बाकी सभी विषयों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार जारी रहेगी। ऐसे में अन्य विषयों के अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया पर इस फैसले का असर नहीं पड़ेगा।

