20 साल पुरानी फाइल ने बढ़ाई CEC ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें: इंजीनियर की मौत, रिश्वत के आरोप और 10 साल की सजा वाला कानून?

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े 2006 के KSTP मामले में केरल सरकार ने VACB को प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं। मामला मलेशियाई इंजीनियर ली सी बीन की मौत और कथित अनियमितताओं से जुड़ा है।

20 साल पुरानी फाइल ने बढ़ाई CEC ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें: इंजीनियर की मौत, रिश्वत के आरोप और 10 साल की सजा वाला कानून?
Gyanesh kumar

देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार एक पुराने मामले को लेकर फिर सुर्खियों में हैं। करीब 20 साल पहले केरल में सड़क निर्माण परियोजना से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और एक मलेशियाई इंजीनियर की आत्महत्या से संबंधित मामले की जांच दोबारा शुरू करने का आदेश दिया गया है। यह वही समय था जब ज्ञानेश कुमार केरल के लोक निर्माण विभाग यानी PWD के सचिव थे।

केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो यानी VACB को मामले की फिर से जांच करने को कहा है। सरकार का कहना है कि 2006 में शुरू हुई प्रारंभिक जांच किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची थी और अब पूरे मामले को नए सिरे से देखा जाएगा।

क्या था 2006 का मामला?

यह विवाद Kerala State Transport Project यानी KSTP से जुड़ा है, जो विश्व बैंक की मदद से चलाया गया सड़क परियोजना कार्यक्रम था। इसी परियोजना के तहत एक इंडो-मलेशियाई कंपनी PATI-BEL को कुछ सड़क निर्माण और अपग्रेडेशन कार्य दिए गए थे।

PATI-BEL के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर ली सी बीन नाम के मलेशियाई सिविल इंजीनियर की 2006 में कुआलालंपुर में मौत हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने आत्महत्या से पहले कथित तौर पर दो नोट छोड़े थे और उनमें तत्कालीन PWD सचिव ज्ञानेश कुमार का नाम आने का दावा किया गया था।

यही वह कड़ी है जिसने लगभग दो दशक बाद इस मामले को फिर से राजनीतिक और कानूनी बहस के केंद्र में ला दिया है।

ज्ञानेश कुमार पर क्या आरोप लगाए गए हैं?

आरोपों का केंद्र सड़क परियोजनाओं के ठेके, भुगतान और प्रशासनिक फैसले हैं।

मामले से जुड़े कानूनी मत में आरोप लगाया गया है कि तत्कालीन अधिकारियों ने ठेके देने और भुगतान की प्रक्रिया में कथित रूप से अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। इसमें यह भी आरोप है कि कुछ ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने और राज्य सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने वाले फैसले किए गए।

इसके साथ सबसे गंभीर आरोप यह है कि इंजीनियर ली सी बीन ने कथित तौर पर लंबित भुगतान मंजूर करने के बदले रिश्वत या “किकबैक” मांगे जाने की बात अपने नोट में लिखी थी। केरल सरकार अब इन्हीं आरोपों और उस समय हुई जांच के रुक जाने की परिस्थितियों की भी पड़ताल करवाना चाहती है।

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ये सभी अभी आरोप हैं। किसी अदालत ने ज्ञानेश कुमार को इन मामलों में दोषी करार नहीं दिया है।

₹92 करोड़ के नुकसान वाली बात कहां से आई?

इस मामले को लेकर पुराने रिकॉर्ड और रिपोर्टों में सड़क परियोजना की वित्तीय अनियमितताओं का भी जिक्र मिलता रहा है। हालांकि ताजा प्रमुख रिपोर्टों में ₹92 करोड़ के आंकड़े की स्पष्ट और एकसमान पुष्टि नहीं मिलती।

मौजूदा जांच का मुख्य फोकस 2006 के प्रोजेक्ट में कथित भ्रष्टाचार, भुगतान प्रक्रिया, प्रशासनिक भूमिका और इंजीनियर की आत्महत्या से जुड़े आरोपों पर है। इसलिए ₹92 करोड़ के आंकड़े को किसी अंतिम निष्कर्ष की तरह लिखना अभी उचित नहीं होगा।

20 साल बाद ही क्यों खुली फाइल?

यह इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है।

2006 में विजिलेंस स्तर पर जांच शुरू हुई थी, लेकिन वह किसी अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंची। बताया जाता है कि उस समय FIR भी दर्ज नहीं हो पाई थी और जांच आगे नहीं बढ़ी। इसके बाद ज्ञानेश कुमार केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर चले गए थे।

अब एक नई शिकायत और कानूनी राय के बाद केरल सरकार ने कहा है कि मामले को केवल पुराना होने के कारण बंद नहीं माना जा सकता। सरकार का तर्क है कि गंभीर भ्रष्टाचार या आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे आरोपों की जांच समय बीतने के बावजूद हो सकती है।

क्या आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला भी बन सकता है?

यही इस जांच का सबसे संवेदनशील हिस्सा है।

केरल के डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रॉसिक्यूशन की कानूनी राय में कहा गया है कि उपलब्ध आरोपों की जांच के दौरान IPC की धारा 306, यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला भी देखा जा सकता है।

हालांकि अभी यह केवल संभावित कानूनी दिशा है। जांच पूरी होने के बाद ही तय होगा कि कोई अपराध बनता है या नहीं, FIR किन धाराओं में होती है और मामला अदालत तक जाता है या नहीं।

अगर धारा 306 लगी तो कितनी सजा हो सकती है?

पुराने 2006 के मामले पर तत्कालीन IPC लागू होने का प्रश्न जांच और कानूनी प्रक्रिया में तय होगा। IPC की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध साबित होने पर अधिकतम 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान था।

लेकिन अभी इस मामले में यह कहना गलत होगा कि ज्ञानेश कुमार को “10 साल की सजा हो सकती है” जैसे निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। फिलहाल जांच शुरू हुई है, आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं और अदालत ने कोई दोष तय नहीं किया है।

क्या भ्रष्टाचार के आरोप अलग मुश्किल खड़ी कर सकते हैं?

हां। यदि जांच में भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग या अनुचित लाभ के ठोस सबूत मिलते हैं, तो संबंधित भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों के तहत अलग कार्रवाई संभव हो सकती है।

लेकिन कौन-सी धाराएं लागू होंगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जांच में क्या सामग्री सामने आती है और घटना के समय कौन-सा कानून लागू था।

यानी फिलहाल कोई निश्चित सजा बताना जल्दबाजी होगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त होने के कारण मामला और संवेदनशील

ज्ञानेश कुमार वर्तमान में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ऐसे में दो दशक पुराने आरोपों पर नई जांच का आदेश राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मामले की संवेदनशीलता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता और संस्थागत विश्वसनीयता हमेशा राष्ट्रीय बहस का विषय रहती है।

हालांकि उनके मौजूदा संवैधानिक पद और 2006 की प्रशासनिक भूमिका को कानूनी रूप से अलग-अलग संदर्भों में देखा जाएगा।

केरल के गृह मंत्री ने कहा है कि जांच उनके PWD सचिव रहने के दौरान की भूमिका से जुड़ी है और सरकार पूरे मामले की गंभीरता से जांच चाहती है।

अब आगे क्या होगा?

अब VACB पुराने दस्तावेज, तत्कालीन फाइलें, प्रोजेक्ट भुगतान, अधिकारियों की भूमिका और कथित सुसाइड नोट से जुड़ी सामग्री खंगाल सकती है।

सबसे अहम सवाल होगा—क्या 20 साल पुराने आरोपों का आज भी पर्याप्त दस्तावेजी या अन्य प्रमाण मौजूद है?

अगर जांच में पर्याप्त आधार मिलता है तो आगे FIR, विस्तृत आपराधिक जांच या अन्य कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर पर्याप्त सबूत नहीं मिलते, तो मामला यहीं भी समाप्त हो सकता है।

फिलहाल इतना तय है कि 20 साल पुरानी फाइल ने वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त को एक बार फिर मुश्किल राजनीतिक और कानूनी बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है।