जयपुर के शिव मंदिर में पुजारी से मारपीट का आरोप, बच्चों को पाठ कराने पर हुआ विवाद; CCTV में कैद पूरी घटना
जयपुर के करधनी इलाके के शिव मंदिर में 63 वर्षीय पुजारी से मारपीट का मामला सामने आया है। बच्चों को धार्मिक पाठ कराने के दौरान आवाज को लेकर विवाद के बाद तीन लोगों पर मारपीट, कपड़े फाड़ने और मालाएं तोड़ने के आरोप हैं। पुलिस CCTV फुटेज और गवाहों के आधार पर जांच कर रही है।
जयपुर के करधनी इलाके में स्थित एक शिव मंदिर में 63 वर्षीय पुजारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि बच्चों को धार्मिक पाठ कराने के दौरान आवाज को लेकर हुए विवाद के बाद तीन लोगों ने पुजारी के साथ हाथापाई की। शिकायत के मुताबिक उन्हें फर्श पर गिराया गया, कपड़े फाड़े गए और गले में पहनी मालाएं भी टूट गईं। मंदिर परिसर में लगे CCTV कैमरों में घटना रिकॉर्ड होने की बात सामने आई है।
बच्चों को पाठ कराने के दौरान हुआ विवाद
मामला गणेश नगर स्थित शिव मंदिर का बताया जा रहा है। पुजारी पंडित रामकृष्ण ने करधनी थाने में दी शिकायत में कहा है कि 25 सितंबर की शाम वह मंदिर में पूजा-अर्चना के साथ कॉलोनी के बच्चों को धार्मिक पाठ करा रहे थे। उनका दावा है कि इस दौरान किसी माइक या लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था।
पुजारी के अनुसार, इसी दौरान हरिश चतुर्वेदी, देवांश चतुर्वेदी और रितु चतुर्वेदी मंदिर पहुंचे। आवाज को लेकर उनसे कहासुनी शुरू हुई और मामला धीरे-धीरे हाथापाई तक पहुंच गया।
पुजारी ने लगाए मारपीट के आरोप
शिकायत में पंडित रामकृष्ण ने आरोप लगाया है कि तीनों लोगों ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें नीचे गिरा दिया। इस दौरान उनके कपड़े फटने और गले में पहनी मालाओं के टूटने की बात भी शिकायत में कही गई है।
घटना के वक्त मंदिर में अन्य लोगों के मौजूद होने का भी दावा किया गया है। पुलिस अब शिकायत, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और उपलब्ध CCTV फुटेज के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।
CCTV फुटेज सामने आने के बाद मामला चर्चा में
मंदिर में लगे CCTV कैमरों में कथित तौर पर मारपीट की घटना रिकॉर्ड हुई है। फुटेज सामने आने के बाद मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है। हालांकि, वायरल फुटेज या शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने से पहले उचित नहीं होगा।
पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच ASI को
पुजारी की शिकायत के आधार पर करधनी थाना पुलिस ने BNS की धाराओं 115(2), 126(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। जांच की जिम्मेदारी ASI सुरेश कुमार को दी गई है।
अब पुलिस CCTV फुटेज की जांच के साथ घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और दूसरे साक्ष्य जुटा रही है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। BNS की धारा 115(2) स्वेच्छा से चोट पहुंचाने से संबंधित है।

