Salman Khan Warrant Case: जयपुर उपभोक्ता आयोग का सख्त रुख, तीसरी बार वारंट जारी, 6 अप्रैल को पेश होने का आदेश

जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग द्वितीय ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ तीसरी बार जमानती वारंट जारी किया है। आयोग ने डीजीपी को टास्क फोर्स बनाकर वारंट की तामील सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मामला राजश्री पान मसाला के भ्रामक विज्ञापनों से जुड़ा है। आयोग ने पहले ही इन विज्ञापनों पर रोक लगाई थी, बावजूद इसके प्रचार जारी रहा। अब सलमान खान को 6 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया है। आयोग ने स्पष्ट कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है।

जयपुर: जयपुर के जिला उपभोक्ता आयोग द्वितीय ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए तीसरी बार जमानती वारंट जारी किया है। आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राजस्थान के डीजीपी को विशेष टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि वारंट की तामील हर हाल में सुनिश्चित की जा सके।

आयोग की पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि टास्क फोर्स मुंबई जाकर व्यक्तिगत रूप से सलमान खान पर वारंट की तामील करे। साथ ही अभिनेता को 6 अप्रैल को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए तलब किया गया है।

यह मामला राजश्री पान मसाला के कथित भ्रामक विज्ञापनों से जुड़ा है। परिवादी योगेंद्र सिंह बडियाल द्वारा दायर अवमानना याचिका में आरोप लगाया गया है कि आयोग के आदेश के बावजूद इन उत्पादों का प्रचार-प्रसार जारी रखा गया।

गौरतलब है कि आयोग ने 6 जनवरी 2026 को ‘केसर युक्त इलायची’ और ‘केसर युक्त पान मसाला’ के विज्ञापनों पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके बावजूद जयपुर, कोटा सहित कई शहरों में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाए गए, जिसे आयोग ने आदेश की अवहेलना माना।

आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि सेलिब्रिटी होने का दर्जा किसी को भी कानून से ऊपर नहीं बनाता। बार-बार वारंट जारी होने के बावजूद पेश न होना न्याय व्यवस्था का मजाक है और इससे आम उपभोक्ताओं का विश्वास भी प्रभावित होता है।

अब आयोग ने पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस बार किसी भी स्थिति में वारंट की तामील सुनिश्चित की जाए। इस मामले ने एक बार फिर सेलिब्रिटी जिम्मेदारी और कानून के पालन को लेकर बहस तेज कर दी है।