Paper Leak Bill Amendment: मोदी कैबिनेट ने 'पेपर लीक विधेयक संशोधन' को दी मंजूरी, दोषियों को 10 साल की सजा और ₹10 करोड़ तक जुर्माना

केंद्रीय कैबिनेट ने पेपर लीक विधेयक संशोधन को मंजूरी दी। प्रस्ताव में फास्ट ट्रैक कोर्ट, 3 महीने में फैसला, 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान शामिल है।

Paper Leak Bill Amendment: मोदी कैबिनेट ने 'पेपर लीक विधेयक संशोधन' को दी मंजूरी, दोषियों को 10 साल की सजा और ₹10 करोड़ तक जुर्माना
Pm Modi

Paper Leak Bill Amendment: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में 'पेपर लीक विधेयक संशोधन' को मंजूरी दे दी गई। सरकार का कहना है कि इस संशोधन का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाना तथा पेपर लीक माफियाओं पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

कैबिनेट से मंजूरी मिले प्रस्ताव के अनुसार, पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए गठित स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट को कानूनी आधार (लीगल बैकिंग) दिया जाएगा। इन अदालतों को निर्देश होगा कि ऐसे मामलों की सुनवाई पूरी कर तीन महीने के भीतर फैसला सुनाया जाए, ताकि दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई हो सके।

प्रस्तावित संशोधन में पेपर लीक के दोषियों के लिए 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि इन कड़े प्रावधानों से संगठित पेपर लीक गिरोहों पर प्रभावी अंकुश लगेगा और परीक्षा प्रणाली में छात्रों का भरोसा मजबूत होगा।

अब इस विधेयक संशोधन को संसद में पेश किया जाएगा। संसद से पारित होने और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद नए प्रावधान लागू किए जाएंगे।