Salman Khan Case: जमानती वारंट पर हाईकोर्ट की रोक, जानिए पूरा मामला
Salman Khan को Rajasthan High Court से राहत, जमानती वारंट पर रोक। मामला राजश्री पान मसाला विज्ञापन से जुड़ा।
जयपुर से सामने आए चर्चित मामले में बॉलीवुड अभिनेता Salman Khan को बड़ी राहत मिली है। Rajasthan High Court ने उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट पर रोक लगा दी है। यह वारंट जयपुर द्वितीय जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा जारी किया गया था।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला Rajshree Pan Masala के कथित भ्रामक विज्ञापन से जुड़ा है। आरोप है कि आयोग द्वारा 6 जनवरी 2026 को विज्ञापन पर रोक लगाने के बावजूद इसका प्रचार जारी रहा।
परिवादी योगेंद्र सिंह बड़ियाल ने याचिका दायर कर कहा कि जयपुर और कोटा सहित कई शहरों में बड़े होर्डिंग्स के जरिए विज्ञापन चलते रहे, जो आयोग के आदेश की अवमानना है।
जिला आयोग ने क्या कहा था?
जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए सलमान खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था।
पुलिस को वारंट तामील कराने के निर्देश दिए गए
डीजीपी को विशेष टास्क फोर्स बनाने को कहा गया
आयोग ने टिप्पणी की कि “सेलिब्रिटी होना कानून से ऊपर होने का अधिकार नहीं देता”
हाईकोर्ट का फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान Rajasthan High Court ने जमानती वारंट के आदेश पर रोक लगा दी।
अभिनेता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं आरपी सिंह और दिवेश शर्मा ने पैरवी की।
Saloni Kushwaha 
