कोचिंग विवाद केस में रौशन आनंद को बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज; खान सर को मिली राहत
पटना कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में ज्ञान बिंदु के निदेशक रौशन आनंद की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। वहीं खान सर को अग्रिम जमानत मामले में बड़ी राहत मिली है।
पटना के चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के निदेशक रौशन आनंद को बड़ा झटका लगा है। उनकी जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। सोमवार को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर अब निर्णय सुनाते हुए राहत देने से इनकार कर दिया गया।
रिहाई की मांग को लेकर छात्रों में नाराजगी
रौशन आनंद की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनके समर्थक छात्रों में नाराजगी देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार, उनकी रिहाई की मांग को लेकर छात्र पटना की सड़कों पर आक्रोश मार्च निकाल सकते हैं।
2 जून की फायरिंग घटना से जुड़ा है मामला
यह मामला 2 जून की रात पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज (KGS) के बाहर हुई हिंसा और फायरिंग की घटना से जुड़ा हुआ है। घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए थे। खान सर के पक्ष ने रौशन आनंद को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया था, जबकि रौशन आनंद ने खुद को निर्दोष बताते हुए सभी आरोपों को खारिज किया था।
पुलिस ने की थी गिरफ्तारी
जांच के दौरान पुलिस ने रौशन आनंद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद उनकी ओर से जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका नामंजूर कर दी।
खान सर को मिली बड़ी राहत
दूसरी ओर, इसी मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान को अदालत से बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट में दायर उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जिला जज ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी नहीं
कोर्ट के आदेश के बाद अगली सुनवाई तक पुलिस खान सर को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। इस फैसले को खान सर के लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है, जबकि मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी रहेगी।
Saloni Kushwaha 
