सपा नेता आजम खान को बड़ा झटका, कोर्ट ने सुनाई 2 साल जेल की सजा

समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में रामपुर की विशेष अदालत ने 2 साल जेल की सजा सुनाई। जानिए पूरा मामला।

सपा नेता आजम खान को बड़ा झटका, कोर्ट ने सुनाई 2 साल जेल की सजा

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता Azam Khan को अदालत से बड़ा झटका लगा है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में रामपुर की एमपी/एमएलए विशेष अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए 2 साल जेल की सजा सुनाई है।

चुनाव प्रचार के दौरान दिया था विवादित बयान

यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर के भोट थाना क्षेत्र का है। उस समय आजम खान रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे और चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे।

रोड शो के दौरान उन्होंने तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वे कहते सुनाई दिए थे कि, “ये तनखइया हैं, इनसे मत डरियो… चुनाव के बाद इनसे जूते साफ कराऊंगा।”

बताया जाता है कि इस दौरान उन्होंने बहुजन समाज पार्टी प्रमुख Mayawati का भी जिक्र किया था।

वायरल वीडियो के बाद दर्ज हुआ था मामला

विवादित बयान का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। बाद में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।

सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आजम खान को दोषी माना और सजा सुनाई।

विशेष अदालत ने सुनाया फैसला

रामपुर की एमपी/एमएलए विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में न्यायिक अधिकारी शोभित बंसल ने फैसला सुनाते हुए आजम खान को 2 साल जेल की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद सपा नेता की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।