खाटूश्यामजी पालिका अध्यक्ष का फैसला फिर अटका, हाईकोर्ट आदेश की कॉपी नहीं मिली; काउंटिंग स्थगित

खाटूश्यामजी नगरपालिका अध्यक्ष चुनाव का परिणाम फिर अटक गया है। हाईकोर्ट ने 25 सितंबर के पुनर्मतदान पर रोक लगाई है और पहले से पड़े 19 वोटों की गिनती का रास्ता साफ किया है।

खाटूश्यामजी पालिका अध्यक्ष का फैसला फिर अटका, हाईकोर्ट आदेश की कॉपी नहीं मिली; काउंटिंग स्थगित

सीकर जिले की खाटूश्यामजी नगर पालिका में अध्यक्ष पद का चुनाव परिणाम एक बार फिर टल गया है। आज प्रस्तावित मतगणना को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया। इसकी वजह रिटर्निंग ऑफिसर को हाईकोर्ट के आदेश की सत्यापित प्रति नहीं मिलना बताया गया है।

दरअसल, 21 सितंबर को नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव के लिए कुल 20 में से 19 पार्षदों ने मतदान किया था। कांग्रेस की एक पार्षद के मतदान के समय मौजूद नहीं होने के कारण उनका वोट नहीं पड़ सका। इसके बाद अध्यक्ष पद की कांग्रेस प्रत्याशी विनीता की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि 21 सितंबर को डाले गए 19 मतों की ही गणना की जाए। इसी आदेश के आधार पर आज मतगणना प्रस्तावित थी। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर को कोर्ट के आदेश की प्रमाणित कॉपी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।

अब खाटूश्यामजी नगर पालिका अध्यक्ष पद का फैसला फिलहाल अटक गया है। प्रशासन की ओर से अगले आदेशों के बाद ही मतगणना की नई तारीख और आगे की प्रक्रिया स्पष्ट होने की संभावना है।

गौरतलब है कि राजस्थान में 21 सितंबर को 7 नगर निगम समेत 303 निकायों में मेयर, चेयरमैन और अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में खाटूश्यामजी नगर पालिका का परिणाम न्यायिक प्रक्रिया के चलते अलग से लंबित है।