जयपुर में जीत का जश्न भी रहेगा सीमित, 13 से 25 सितंबर तक विजय जुलूस-रैलियों पर रोक

राजस्थान निकाय चुनाव के नतीजों से पहले जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने 13 से 25 सितंबर 2026 तक विजय जुलूस और रैलियों पर रोक लगा दी है। 14 सितंबर की मतगणना और अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव के बाद भी प्रतिबंध लागू रहेगा।

जयपुर में जीत का जश्न भी रहेगा सीमित, 13 से 25 सितंबर तक विजय जुलूस-रैलियों पर रोक

राजस्थान निकाय चुनाव के नतीजे आने से पहले जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने जीत के जश्न को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। कमिश्नरेट क्षेत्र में 13 सितंबर से 25 सितंबर 2026 तक विजय जुलूस और रैलियों पर पूरी तरह रोक रहेगी। पुलिस ने यह फैसला चुनाव के बाद शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर लिया है।

इसका सीधा असर 14 सितंबर को होने वाली मतगणना के बाद जीत दर्ज करने वाले पार्षदों और प्रत्याशियों के जश्न पर पड़ेगा। विजेता प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ सड़क पर विजय जुलूस नहीं निकाल सकेंगे।

मतगणना के बाद भी जुलूस की इजाजत नहीं

निकाय चुनाव की मतगणना 14 सितंबर को होगी। नतीजे सामने आने के बाद आमतौर पर विजेता प्रत्याशियों के समर्थक जुलूस निकालकर जीत का जश्न मनाते हैं, लेकिन इस बार जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में ऐसा नहीं किया जा सकेगा।

विजय जुलूस पर लगी रोक सिर्फ मतगणना के दिन तक सीमित नहीं है। आदेश के मुताबिक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के बाद भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा।

 13 से 25 सितंबर तक लागू रहेगा आदेश

पुलिस कमिश्नरेट का यह आदेश 13 सितंबर से प्रभावी होगा और 25 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा। यानी चुनाव परिणाम आने के बाद भी करीब डेढ़ सप्ताह तक विजय जुलूस और रैलियों पर रोक जारी रहेगी।

पुलिस का कहना है कि चुनाव के बाद किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।

उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

पुलिस ने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में विजेता प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को जीत का जश्न मनाते समय पुलिस के निर्देशों का पालन करना होगा।

निकाय चुनाव के नतीजों के बाद जयपुर में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने की संभावना के बीच पुलिस का यह आदेश कानून-व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।