राजस्थान में कांवड़ यात्रा पर सख्ती: त्रिशूल-लाठी से लेकर तेज DJ तक पर रोक, पुलिस ने जारी की नई गाइडलाइन

Rajasthan Kanwar Yatra Guidelines 2026: कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस की एडवाइजरी जारी, हथियार और तेज DJ पर प्रतिबंध

राजस्थान में कांवड़ यात्रा पर सख्ती: त्रिशूल-लाठी से लेकर तेज DJ तक पर रोक, पुलिस ने जारी की नई गाइडलाइन

सावन के पवित्र महीने में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर राजस्थान पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। प्रदेशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार और अन्य धार्मिक स्थलों से गंगाजल लेकर लौटेंगे। इसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के लिए विस्तृत सुरक्षा गाइडलाइन जारी की है। इस बार यात्रा के दौरान सुरक्षा, यातायात और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई नए नियम लागू किए गए हैं।

राजस्थान पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) वीके सिंह ने बताया कि प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों और जिला अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा और यात्रा मार्गों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके।

हथियार और नुकीली वस्तुओं पर पूरी तरह प्रतिबंध

नई गाइडलाइन के अनुसार, कांवड़ यात्रा के दौरान कोई भी श्रद्धालु त्रिशूल, लाठी-डंडा, हॉकी स्टिक, बेसबॉल बैट या किसी भी प्रकार का हथियार अथवा नुकीली वस्तु अपने साथ नहीं ले जा सकेगा। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक यात्रा के नाम पर किसी भी प्रकार के हथियारों की अनुमति नहीं होगी।

इसके अलावा यात्रा के दौरान शराब, नशीले पदार्थों और अन्य मादक वस्तुओं के सेवन पर भी पूरी तरह रोक रहेगी। सभी कांवड़ यात्रियों को अपने साथ वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा और केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्गों का ही उपयोग करना होगा।

DJ और धार्मिक नारों पर भी सख्त नियम

कांवड़ यात्रा के दौरान तेज आवाज में DJ बजाने पर भी पुलिस ने सख्ती दिखाई है। यदि कोई समूह DJ का उपयोग करना चाहता है तो उसे पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। साथ ही बजाए जाने वाले ऑडियो की स्क्रीनिंग भी की जाएगी।

निर्धारित डेसीबल सीमा से अधिक आवाज वाले DJ सिस्टम जब्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे गीत, नारे या ऑडियो सामग्री, जिनसे धार्मिक उन्माद या सामाजिक तनाव फैलने की आशंका हो, उन पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

एक्सप्रेस-वे पर कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर कांवड़ यात्रियों का पैदल या किसी भी वाहन से आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया गया है।

इसके साथ ही मालवाहक वाहनों में श्रद्धालुओं को बैठाकर ले जाने पर भी रोक लगा दी गई है। पुलिस ने वाहनों की छत या ट्रेनों की छत पर बैठकर यात्रा करने जैसी खतरनाक गतिविधियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी

राजस्थान पुलिस ने सभी जिलों को संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। यात्रा मार्गों पर वीडियोग्राफी, ड्रोन मॉनिटरिंग (जहां आवश्यक हो), एंटी-सबोटाज चेकिंग और लगातार पेट्रोलिंग की जाएगी। किसी भी विवाद या कानून-व्यवस्था की स्थिति बनने पर पुलिस टीम को 10 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं।

सोशल मीडिया पर भी रहेगी 24 घंटे नजर

यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों, फर्जी वीडियो और भड़काऊ पोस्ट पर भी पुलिस की विशेष नजर रहेगी। साइबर टीम चौबीसों घंटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निगरानी करेगी ताकि किसी भी गलत सूचना को समय रहते रोका जा सके।

इसके अलावा यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए रूट डायवर्जन प्लान 48 घंटे पहले जारी किया जाएगा। वहीं आपातकालीन सेवाओं को प्रभावित न होने देने के लिए एम्बुलेंस और अन्य आवश्यक वाहनों के लिए अलग ग्रीन कॉरिडोर भी सुरक्षित रखा जाएगा।

पुलिस ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करें, अनुशासन बनाए रखें और कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित बनाने में सहयोग दें।