राजस्थान में खत्म हुआ 2-बच्चों का नियम, पंचायत और नगर निकाय चुनाव में बड़ा बदलाव

Rajasthan में Bhajan Lal Sharma सरकार ने पंचायत और नगर निकाय चुनाव से जुड़ा दो बच्चों का नियम खत्म कर दिया। Rajasthan Legislative Assembly में संशोधन विधेयक पारित होने के बाद बड़ा बदलाव लागू हुआ।

राजस्थान में खत्म हुआ 2-बच्चों का नियम, पंचायत और नगर निकाय चुनाव में बड़ा बदलाव

राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार ने पंचायत और नगर निकाय चुनाव से जुड़ा दो बच्चों की सीमा वाला नियम खत्म कर दिया है। अब दो से ज्यादा बच्चों वाले लोग भी सरपंच, पार्षद, मेयर या अन्य स्थानीय निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। राजस्थान विधानसभा में राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 पारित होने के बाद यह बड़ा बदलाव लागू हुआ है। इसके साथ ही करीब 30 साल पुराना कानून समाप्त हो गया, जो दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को चुनाव लड़ने से रोकता था।

राजस्थान में 1990 के दशक में यह नियम लागू किया गया था। इसके तहत यदि किसी व्यक्ति के दो से ज्यादा बच्चे होते थे तो वह पंचायत या स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकता था। यह नियम जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से लागू किया गया था।

नए संशोधन के बाद अब—

  • दो से ज्यादा बच्चों वाले लोग भी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे

  • नगर पालिका और नगर निगम चुनाव में भी यही नियम लागू होगा

  • पहले अयोग्य माने जाने वाले हजारों संभावित उम्मीदवार अब चुनाव लड़ पाएंगे

राज्य सरकार का कहना है कि समय के साथ परिस्थितियां बदल गई हैं और अब लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ज्यादा भागीदारी का अवसर देना जरूरी है।

इस फैसले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल भी उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि जब देश में जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही है, तब इस तरह के नियम को हटाना सही कदम नहीं है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले का असर आने वाले पंचायत और नगर निकाय चुनावों में दिखाई देगा। इससे उम्मीदवारों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं।