अप्रैल से पहले अलर्ट: होम लोन प्री-पेमेंट से बचाएं टैक्स, घटाएं ब्याज का बोझ

अप्रैल से पहले होम लोन प्री-पेमेंट कर टैक्स बचाने का मौका। सेक्शन 80C और 24(b) के तहत प्रिंसिपल और ब्याज पर छूट पाकर कम करें लोन का बोझ।

अप्रेल में होम लोन रीपेमेंट और प्री-पेमेंट को लेकर अलर्ट

होम लोन लेने वालों के लिए मार्च का महीना बहुत अहम होता है. होम लोन के प्रिंसिपल पर सेक्शन 80C और ब्याज पर सेक्शन 24(b) के तहत छूट मिलती है. अगर आप इस साल अपनी टैक्स का अमाउंट कम करना चाहते हैं, तो मार्च खत्म होने से पहले कुछ एक्सट्रा प्री-पेमेंट करके ब्याज के बोझ को कम कर सकते हैं और टैक्स डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं.