Ajmer Crime: प्रॉपर्टी विवाद में मां की हत्या, बेटे को उम्रकैद; कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना
अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर मां की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी बेटे बबलू उर्फ बाबू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
Ajmer Crime: अजमेर में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर अपनी मां की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला गंज थाना क्षेत्र का है और करीब दो साल पुराना है।
कुल्हाड़ी से मां के सिर पर किए थे वार
अपर लोक अभियोजक हरसिंह रावत के अनुसार, अजयसर निवासी बबलू उर्फ बाबू (32) पुत्र शंकर ने 9 नवंबर 2024 को अपनी मां हंजा देवी (55) की हत्या कर दी थी।
घटना दोपहर करीब 1 बजे की बताई गई है। आरोप है कि बबलू ने मां के सिर पर कुल्हाड़ी से दो बार वार किए, जिससे उनकी मौत हो गई। वारदात के समय मृतका का पति और उसके दो बेटे मजदूरी करने गए हुए थे, जबकि घर पर एक बेटी मौजूद थी।
पड़ोसियों ने आरोपी को मौके पर पकड़ा
हत्या की जानकारी मिलने के बाद पड़ोसी मौके पर पहुंचे और घर के बाहर वाले कमरे में बैठे आरोपी बेटे को पकड़ लिया। सूचना मिलने पर गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया।
पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाने के लिए FSL और MOB टीम को बुलाया था। मृतका के शव को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
मृतका के बड़े बेटे कालू (42) ने गंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
26 गवाह और 55 दस्तावेज किए गए पेश
अपर लोक अभियोजक हरसिंह रावत ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 26 गवाह, 55 दस्तावेज और 13 आर्टिकल अदालत में पेश किए गए।
साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना। इसके बाद जज नीरज गुप्ता ने बबलू उर्फ बाबू को उम्रकैद की सजा सुनाई और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

