राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, स्टेनोग्राफर भर्ती की पूरी मेरिट सूची रद्द
Rajasthan High Court ने स्टेनोग्राफर व पर्सनल असिस्टेंट भर्ती की मेरिट सूची रद्द कर दी। Justice Anand Sharma की पीठ ने 45 दिन में नई मेरिट सूची जारी करने के आदेश दिए।
स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड-द्वितीय भर्ती मामले में Rajasthan High Court ने अहम फैसला सुनाते हुए पूरी मेरिट सूची को रद्द कर दिया है। अदालत ने चयन प्रक्रिया में दी गई 5 प्रतिशत अतिरिक्त छूट को गैरकानूनी माना है।
प्रोविजनल और फाइनल दोनों सूची निरस्त
न्यायालय ने भर्ती की प्रोविजनल और अंतिम, दोनों मेरिट सूचियों को निरस्त करते हुए संबंधित बोर्ड को 45 दिनों के भीतर नई मेरिट सूची तैयार करने के आदेश दिए हैं।
यह फैसला न्यायमूर्ति Justice Anand Sharma की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता दिनेश शर्मा समेत अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनाया।
क्या था पूरा मामला
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ताओं Sandeep Pathak और Jaya Pathak ने पक्ष रखा।
दलील दी गई कि भर्ती प्रक्रिया के नियमों के अनुसार:
- सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम 20 प्रतिशत गलती की अनुमति थी
- अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए 25 प्रतिशत तक छूट तय थी
लेकिन बाद में सभी वर्गों को अतिरिक्त 5 प्रतिशत छूट दे दी गई, जिससे मेरिट सूची प्रभावित हुई।
अदालत ने क्या कहा
अदालत ने माना कि चयन प्रक्रिया के बीच नियमों में बदलाव करना गलत है और इससे मेरिट की गुणवत्ता पर असर पड़ता है।
इसी आधार पर 25 सितंबर 2025 को जारी प्रोविजनल और 21 अक्टूबर 2025 की अंतिम मेरिट सूची को रद्द कर दिया गया।
भर्ती प्रक्रिया की पृष्ठभूमि
इस भर्ती के तहत 26 फरवरी 2024 को 444 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और स्टेनोग्राफी कौशल परीक्षण पर आधारित थी, जिसकी परीक्षा 29 जून 2025 को आयोजित हुई थी।
Saloni Kushwaha 
