महिला पहलवान केस में बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया बरी

Brij Bhushan Sharan Singh Acquitted: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया। जानें कोर्ट के फैसले की पूरी जानकारी।

महिला पहलवान केस में बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया बरी

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े चर्चित मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को राहत देते हुए बरी कर दिया है। अदालत ने इस मामले में सह-आरोपी विनोद तोमर को भी दोषमुक्त घोषित किया। फैसला सुनाए जाने के समय दोनों अदालत में मौजूद थे।

फैसले से पहले क्या कहा था?

सुनवाई शुरू होने से पहले बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से कहा कि वह केवल अदालत का फैसला सुनने आए हैं और न्यायालय जो भी निर्णय देगा, उसका सम्मान करेंगे। वहीं, उनके वकील ने कहा कि आदेश की विस्तृत प्रति मिलने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया और पक्ष की प्रतिक्रिया साझा की जाएगी।

बरी होने के बाद जताई खुशी

अदालत से राहत मिलने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उन्हें शुरू से ही देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा कि यदि अदालत उन्हें दोषी ठहराती, तो वह सबसे कठोर सजा भी स्वीकार करते। लेकिन अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद उन्हें और विनोद तोमर को बरी कर दिया।

उन्होंने कहा कि यह फैसला उनके परिवार, समर्थकों और उन सभी लोगों के लिए संतोष का विषय है, जिन्होंने पूरे मामले के दौरान उन पर विश्वास बनाए रखा।

राजनीतिक साजिश का लगाया आरोप

फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने बिना किसी दल या नेता का नाम लिए आरोप लगाया कि इस पूरे विवाद को राजनीतिक रंग दिया गया था। उनके मुताबिक, कई राजनीतिक दलों और नेताओं ने प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की थी। अब अदालत के निर्णय के बाद उन्हें लगता है कि सच्चाई सामने आ गई है।

उन्होंने यह भी कहा कि वह लंबे समय से खेल और विशेषकर जूनियर खिलाड़ियों के हित में काम करते रहे हैं और भविष्य में भी खिलाड़ियों के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता जारी रखेंगे।