तिरंगा मार्च से पहले हिरासत में लिए गए अभिजीत दीपके की कोर्ट में पेशी, पुलिस ने इन धाराओं में की कार्रवाई
तिरंगा मार्च से पहले हिरासत में लिए गए CJP से जुड़े अभिजीत दीपके को दिल्ली की SEM कोर्ट में पेश किया गया। जानें पुलिस ने किन धाराओं में कार्रवाई की।
दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से जुड़े अभिजीत दीपके को शनिवार को स्पेशल एग्जिक्युटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट में पेश किया गया। दीपके को 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च से पहले पुलिस ने हिरासत में लिया था।
यह मार्च CJP के सदस्य सौरव दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित किया जाना था। संगठन की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है।
मंदिर मार्ग थाने के बाहर तैनात रहा भारी पुलिस बल
दीपके की पेशी के दौरान मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट में पेशी से पहले और बाद में थाने के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।
CJP की कानूनी मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह ने भी सोशल मीडिया के जरिए दीपके की कोर्ट में पेशी की जानकारी साझा की थी।
तिरंगा मार्च से पहले हुई थी हिरासत
अभिजीत दीपके को दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च से एक दिन पहले हिरासत में लिया गया था। संगठन चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता का मुद्दा उठाते हुए चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है।
CJP से जुड़े कुछ सदस्यों की पहले हुई गिरफ्तारियों और पुलिस कार्रवाई के बाद दीपके की हिरासत ने भी राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा बढ़ा दी है।
पुलिस ने BNSS की इन धाराओं में की कार्रवाई
दिल्ली पुलिस के अनुसार, अभिजीत दीपके के मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 170 के तहत कार्रवाई की गई है। ये प्रावधान शांति बनाए रखने और कुछ परिस्थितियों में संभावित अपराध को रोकने से संबंधित हैं।
वहीं, CJP की ओर से आरोप लगाया गया था कि दीपके को हिरासत में लिए जाने के बाद कई घंटों तक उनके परिवार, वकीलों और संगठन के सदस्यों को उनकी स्थिति की जानकारी नहीं मिल सकी।
फिलहाल दीपके की कोर्ट में पेशी हो चुकी है, लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत ने क्या आदेश दिया और मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी, इसकी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

