तिरंगा मार्च से पहले अभिजीत दीपके हिरासत में, पुलिस से बोले- 'सर, अभी तो मैंने...'
‘लहरा दो तिरंगा’ कार्यक्रम से पहले अभिजीत दीपके को पुलिस ने हिरासत में लिया। वीडियो में उन्होंने पुलिस से क्या सवाल किए और धारा 163 का क्या हवाला दिया गया? जानें पूरा मामला।
‘लहरा दो तिरंगा’ कार्यक्रम से पहले कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई का वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में है। वीडियो में दीपके पुलिस से हिरासत में लेने की वजह पूछते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने उन्हें बताया कि संबंधित इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है और वे वहां नहीं जा सकते।
तिरंगा लेकर निकले दीपके को पुलिस ने कहां रोका?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अभिजीत दीपके शरद पवार गुट के प्रवक्ता अनीश गवंडे के घर से तिरंगा लेकर बाहर निकले थे। इसी दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक लिया। पुलिस ने उन्हें बताया कि एहतियातन हिरासत में लिया जा रहा है।
दीपके ने पुलिस से इसकी वजह पूछी। इस पर पुलिसकर्मियों ने क्षेत्र में लागू धारा 163 का हवाला देते हुए कहा कि वे वहां नहीं जा सकते। दीपके ने इसके बाद किसी दूसरे स्थान के बारे में जानकारी मांगी।
पुलिस से बोले- 'अभी तो मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा'
सामने आए वीडियो में अभिजीत दीपके पुलिस से कहते सुनाई देते हैं कि उन्होंने अभी तक कोई कानून नहीं तोड़ा है। वे पुलिस से पूछते हैं कि जब वे केवल यह जानना चाहते हैं कि कहां जा सकते हैं, तो उन्हें हिरासत में कैसे लिया जा सकता है।
दीपके यह भी कहते हैं कि वे अकेले हैं। वीडियो में पुलिसकर्मी उन्हें फिलहाल हिरासत में लेने की बात कहते हुए नजर आते हैं। इस घटनाक्रम के बाद ‘लहरा दो तिरंगा’ कार्यक्रम से पहले की पुलिस कार्रवाई पर चर्चा शुरू हो गई है।
संजय सिंह ने उठाए सवाल
अभिजीत दीपके को हिरासत में लिए जाने पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि दीपके को हिरासत में लेकर क्या हासिल होगा।
संजय सिंह ने कहा कि इस कार्रवाई से आंदोलन और बढ़ेगा तथा तिरंगा और लहराएगा। उनका बयान भी इस घटनाक्रम को लेकर जारी राजनीतिक प्रतिक्रिया का हिस्सा बन गया है।
धारा 163 का दिया गया हवाला
रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने दीपके को रोकने के लिए इलाके में लागू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 का हवाला दिया। पुलिस ने कहा कि संबंधित क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं है।
हालांकि, उपलब्ध रिपोर्ट में हिरासत के बाद की पूरी कार्रवाई और दीपके की आगे की स्थिति का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। ऐसे में मामले से जुड़े अगले घटनाक्रम पर नजर बनी हुई है।

